टेम्पू मांझी के परिवार के मुताबिक, वो ह तऊन दोस के सजा काटत हवय जेन ला वो ह करेच नई ये.
परिवार के कहना आय के जहानाबाद अदालत मं मामला के पेसी बखत पुलिस के मुताबिक ओकर घर ले जब्त जऊन समान मन ला पेस करे रहिस, फेर ये समान ह ओकरेच घर ले बरामद होय रहिस, ये बात के कऊनो ठोस सबूत नई देय रहिस.
“ वोला फर्जी केस बनाके फंसा दे गे हवय,” 35 बछर के ओकर घरवाली गुना देवी कहिथें.
ओकर दावा ह ये बात ले जियादा भरोसा के लगथे के ये मामला मं जऊन पांच चश्मदीद गवाही के अधार ले टेम्पु मांझी ला सजा मिलिस वो सब्बो पुलिस वाला रहिन. टेम्पु के खिलाफ बिहार मद्य निषेध अऊ उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत मामला दर्ज करे गे रहिस. ये मामला मं पेसी बखत एको घलो बहिर के गवाह ला पेस नई करे गे रहिस.
गुना देवी कहिथें, “दारू ह घर के पाछू के खेत मं मिले रहिस. खेत काकर आय हमन ला नई पता. हमन पुलिस ले कहे घलो रहेन के बरामद करे गे दारू ले हमर कऊनो लेना-देना नई ये. फेर ओकर बात के पुलिस वाला मन ऊपर कऊनो असर नई होईस. तब पुलिस वाला मन ओकर ले कहे रहिन, “तोर घर के पाछू (दारू) हवय, त तुहंरेच मन के होही ना.’
टेम्पु मांझी ला 2019 मं गिरफ्तार करे गे रहिस. येकर 3 बछर बाद 25 मार्च 2022 मं वोला घर मं दारू बनाय अऊ बेंचे के आरोप मं दोसी करार देवत 5 बछर के सजा सुनाय गीस अऊ एक लाख रूपिया जुरमाना घलो लगाय गीस.
टेम्पु मांझी अऊ गुना देवी अपन चार लइका के संग जहानाबाद जिला के केनारी गाँव मं एक खोली के घर मं रहिथें. ये परिवार ह मुसहर समाज ले आथे, अऊ गाँव के मुसहर बस्ती मं रहिथे. साल 2019 के मार्च महिना के 20 तारीख के बिहनिया जब ओकर घर मं छापा परे रहिस, वो बखत वो ह घर मं नई रहिस. वो ह फसल दोहारे वाले गाड़ी मं मजूरी करत रहिस अऊ बिहनिया-बिहनिया बूता करे निकर गे रहिस.












