“मुझे मालिक को 25,000 रुपये देने हैं। इस ऋण को चुकाए बिना मैं अधिया किसानी नहीं छोड़ सकता,” रवेंद्र सिंह बरगाही कहते हैं। “अगर छोड़ दिया तो ये वादाख़िलाफ़ी मानी जाएगी।”
रवेंद्र मध्य प्रदेश के मुगवारी गांव में रहते हैं, जहां वह लगभग 20 वर्षों से बटाईदार किसान के रूप में खेती कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीधी और आसपास के जिलों, आम तौर पर विंध्या क्षेत्र में, अधिया किसानी का मतलब एक पारंपरिक, मौखिक अनुबंध है — जिसमें मालिक (भूस्वामी) और बटाईदार किसान खेती की लागत को बराबर-बराबर वहन करते हैं, और फ़सल भी आधा-आधा विभाजित करते हैं।
आठ एकड़ ज़मीन पर, रवेंद्र और उनकी पत्नी ममता आमतौर पर धान, गेहूं, सरसों, मूंग और अरहर की खेती करते हैं। लेकिन अधिया — जिसका मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली हिंदी की एक बोली, बघेली में अर्थ है ‘आधा’ — उनके परिवार के लिए बिल्कुल समान नहीं है।
इस अनौपचारिक समझौते में, जो पूरे भारत में अलग-अलग रूप में मौजूद है, भूस्वामी खेती से जुड़े सभी फ़ैसले ख़ुद ही लेता है, जिसमें यह भी शामिल है कि कौन सी फ़सल उगानी है। लेकिन जब अत्यधिक ठंड, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि के कारण फ़सलों को नुक़सान होता है और भूस्वामियों को राज्य या बीमा कंपनियों से मुआवज़ा मिलता है, तो बटाईदार किसानों को इस राहत में से कोई हिस्सा नहीं मिलता।





